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Mumbai मुंबई : मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता टीआर सिलंबरासन द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश अपनी रजिस्ट्री को दिया है। यह निर्देश अभिनेता और प्रोडक्शन हाउस वेल्स फिल्म इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे के बाद दिया गया है। न्यायमूर्ति पीबी बालाजी सिलंबरासन द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायालय के निर्देशानुसार जमा राशि वापस करने का अनुरोध किया गया था। अभिनेता के वकील, एडवोकेट विजयन सुब्रमण्यम ने न्यायालय को सूचित किया कि सिलंबरासन और वेल्स फिल्म इंटरनेशनल के बीच विवाद को न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के कन्नन द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। दोनों पक्षों ने समझौता करने के बाद अपना मामला वापस ले लिया था।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब वेल्स फिल्म इंटरनेशनल ने सिलंबरासन के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने फिल्म कोरोना कुमार को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। प्रोडक्शन हाउस ने दावा किया कि उन्होंने अभिनेता को 2021 में उनकी कुल फीस 9.5 करोड़ रुपये में से 4.5 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किए बिना ही दूसरी फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया।
जवाब में, अदालत ने सिलंबरासन को 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने का आदेश दिया था। अभिनेता ने 10 नवंबर को आदेश का पालन किया। सफल निपटान और मामले को वापस लेने के बाद, अदालत ने अब ब्याज सहित सुरक्षा जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया है
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Kiran
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